आंध्र प्रदेश

निजी शिकायत के लिए सार्वजनिक कानून उपाय का उपयोग करने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

Ritisha Jaiswal
11 Aug 2023 10:46 AM GMT
निजी शिकायत के लिए सार्वजनिक कानून उपाय का उपयोग करने  याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया
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सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी की है।
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. रामकृष्ण प्रसाद ने विग्नाना एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक के खिलाफ एक निजी शिकायत को दूर करने के लिए सार्वजनिक कानून उपाय का उपयोग करने के लिए चिंतादा अनुराधा पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
याचिकाकर्ता उक्त निदेशक की पत्नी है जिसके साथ उसने एक शैक्षिक सोसायटी पंजीकृत करने का दावा किया है। उन्होंने शिकायत की कि निदेशक ने छात्रों, शिक्षा समाज और
सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी की है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने आपराधिक मामला दर्ज कर सीआईडी की कुछ काल्पनिक और अवैध गतिविधियों और फर्जी दस्तावेजों को अस्तित्व में लाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निदेशक बिना किसी अनुमति या अनुमोदन के उनकी संपत्तियों पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों से भी शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि उनके खातों को फ्रीज करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से की गई उनकी शिकायत का कोई नतीजा नहीं निकला।
सुनवाई के दौरान मामले को सुलह के लिए भेजने का सुझाव दिया गया। इसके तुरंत बाद न्यायाधीश ने बताया कि उक्त सुझाव स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पूरी तरह से नागरिक प्रकृति की थी। अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत को ऐसे छिपाया जैसे कि यह उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए एक सार्वजनिक कानून की शिकायत हो। न्यायाधीश ने तदनुसार रिट याचिका को लागत सहित खारिज कर दिया।
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