आंध्र प्रदेश

पवन कल्याण ने सड़क को नुकसान पहुंचाने के लिए YSRCP नेता के खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज करने का आदेश दिया

Tulsi Rao
20 Oct 2026 5:29 PM IST
पवन कल्याण ने सड़क को नुकसान पहुंचाने के लिए YSRCP नेता के खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज करने का आदेश दिया
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अमरावती: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री, पवन कल्याण ने सोमवार को आदेश दिया कि YSRCP के एक नेता और अन्य लोगों के खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज किया जाए। इन लोगों पर 'पल्ले पांडुगा' योजना के तहत बनी एक सड़क को नष्ट करने का आरोप है।

तिरुपति जिले के पुल्लमपेटा मंडल में अनंतसमुद्रम और पापाक्कागारीपल्ले गांवों के बीच बनी सड़क को नष्ट किए जाने के मामले को मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया है।

उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के नेता सुब्बा रेड्डी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़क को नष्ट करने वालों के खिलाफ 'राजस्व वसूली अधिनियम' (Revenue Recovery Act) लागू किया जाए, ताकि नुकसान की भरपाई उनसे की जा सके।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पवन कल्याण ने सोमवार को पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारियों के साथ इस घटना और आगे की कार्रवाई की समीक्षा की।

अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसमें कहा गया है कि सुब्बा रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने वेंकटसुब्बा रेड्डी नाम के एक अन्य व्यक्ति की मदद से, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके सड़क के 100 मीटर हिस्से को उखाड़ दिया।

यह सड़क 'पल्ले पांडुगा 3.0' पहल के तहत महज एक हफ्ते पहले ही 4.75 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई थी।

हाल ही में शुरू की गई 'पल्ले पांडुगा 3.0', राज्य सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की श्रृंखला का तीसरा संस्करण है।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर आज शाम तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

इस संबंध में, पवन कल्याण ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि जनसुविधा के लिए बनाई गई सरकारी संपत्ति को नष्ट करना एक अक्षम्य अपराध है, इसलिए सड़क को नष्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाए।

सार्वजनिक धन से बनी सड़क को नष्ट करने को एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य बताते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें शामिल नेताओं और उनका समर्थन करने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। यह भी तय किया गया कि जिन लोगों ने जनहित के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, उनकी पहचान सबके सामने लाई जानी चाहिए।

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