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Parking charges : मल्टीप्लेक्स और मॉल में पार्किंग शुल्क का विनियमन

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : सरकार ने राज्य के मल्टीप्लेक्स और मॉल में पार्किंग शुल्क को नियमित कर दिया है। मनमर्जी से शुल्क वसूली पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। नगर प्रशासन एवं नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि किन परिस्थितियों में शुल्क लिया जाए। बताया गया है कि नए नियम अगले महीने 1 से लागू होंगे।
सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक, पहले 30 मिनट के लिए पार्किंग शुल्क पूरी तरह से मुफ्त है।
अगर लोग 30 मिनट से एक घंटे तक पार्किंग करते हैं और बिल दिखाते हैं कि उन्होंने मल्टीप्लेक्स और मॉल में कुछ खरीदा है, तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर वे बिल नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों से पार्किंग शुल्क लिया जा सकता है।
अगर ड्राइवर मूवी टिकट या अन्य बिल दिखाते हैं तो एक घंटे से ज्यादा पार्किंग मुफ्त है। सबूत नहीं दिखाने वालों से शुल्क लिया जा सकता है।
नगर प्रशासन एवं नगरीय विकास विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बिल/मूवी टिकट नहीं दिखाने वालों से कितना शुल्क लिया जाना चाहिए।





