आंध्र प्रदेश

चिट फर्म की दलील पर आदेश सुरक्षित

Renuka Sahu
24 Dec 2022 2:29 AM GMT
Order reserved on plea of chit firm
x

न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मार्गदरसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर पूरक याचिकाओं पर अपने आदेश सुरक्षित रख लिए, जो पहले अदालत से संपर्क कर सरकारी एजेंसियों को उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाने के निर्देश देने की मांग कर रहे थे।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मार्गदरसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर पूरक याचिकाओं पर अपने आदेश सुरक्षित रख लिए, जो पहले अदालत से संपर्क कर सरकारी एजेंसियों को उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाने के निर्देश देने की मांग कर रहे थे। यह फर्म पर स्टांप और पंजीकरण विभाग द्वारा किए गए छापे के बाद दर्ज किया गया था।

महाधिवक्ता एस श्रीराम ने अदालत को सूचित किया कि तलाशी ली गई क्योंकि मार्गदर्शी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील बी आदिनारायण राव ने कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं।
Next Story