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ओडिशा ने कोटिया में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण चुनाव नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना (contempt of court) की याचिका दायर की है। यह याचिका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कोरापुट जिले के विवादित कोटिया इलाके में पंचायत चुनाव कराने के लिए जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देती है।
ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 10 अक्टूबर को ओडिशा क्षेत्र के कोटिया गांवों के समूह में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के बाद, कोरापुट के जिला कलेक्टर के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है।
पत्रकारों से बात करते हुए पुजारी ने कहा, "हमने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।" उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के अनुसार, दोनों राज्यों को यथास्थिति (status quo) बनाए रखनी है।
कोटिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी 28 गांव ओडिशा के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश इनमें से 21 गांवों पर अपना अधिकार जताता रहा है। ओडिशा ने 1968 में सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिसके बाद 2006 में अदालत ने दोनों राज्यों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।
हालांकि, पुजारी ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने वहां पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई है। इसमें राज्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सचिव, संबंधित जिले के कलेक्टर और चुनाव प्रबंधन से जुड़े अन्य अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है।
मंत्री ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह करेंगे कि वह आंध्र प्रदेश सरकार को भविष्य में ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दे।"
इससे पहले 2021 में भी दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा हो गया था, जब आंध्र प्रदेश ने विवादित इलाके में पंचायत चुनाव कराए थे। इसके जवाब में ओडिशा ने 2022 में अवमानना याचिका दायर की थी।
एक अधिकारी ने बताया कि अब आंध्र प्रदेश प्रशासन ने फिर से फागुनासिनेरी, गंजेईपादार और फाटुसिनेरी जैसे विवादित गांवों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है।
पुजारी ने कहा कि कोटिया ओडिशा का अभिन्न अंग है, और राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और प्रशासनिक कदम उठा रहा है।





