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NTR जिला कलेक्टर ने MCC के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

विजयवाड़ा: एनटीआर जिला कलेक्टर और चुनाव अधिकारी जी लक्ष्मीशा ने सोमवार को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और पार्टियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने एमसीसी, व्यय सीमा, खाता रखरखाव और अभियान मानदंडों के बारे में भी बताया।
उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर वोट मांगना, नफरत भड़काना और विरोधियों पर निजी हमले करना गंभीर अपराध माना जाएगा। निजी भवनों पर प्रचार सामग्री के लिए चुनाव अधिकारियों को पूर्व सूचना के साथ मालिक की लिखित सहमति अनिवार्य। प्रचार के लिए सरकारी वाहनों, फंड के इस्तेमाल पर रोक। सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता.
सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, जुलूसों के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, उपहार बांटने पर कार्रवाई होगी।
व्यय सीमा: विजयवाड़ा नगर निगम के मेयर 25 लाख, वार्ड सदस्य `10 लाख; नगर पालिका अध्यक्ष 20 लाख, वार्ड 7.5 लाख; नगर पंचायत अध्यक्ष 10 लाख, वार्ड 5 लाख। उन्होंने प्रत्याशियों को दैनिक व्यय रिकार्ड संधारित करने के निर्देश दिये।





