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13 अगस्त तक पुलिवेंदुला मामलों में कोई कार्रवाई नहीं: आंध्र प्रदेश HC

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह पुलिवेंदुला में चल रहे ज़ेडपीटीसी उपचुनावों के बीच वाईएसआरसीपी नेताओं से जुड़े दो मामलों में सभी आरोपियों के खिलाफ 13 अगस्त तक कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति वेंकट ज्योतिर्मय प्रताप ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
पहले मामले में, पुलिस ने एमपीडीओ कृष्णमूर्ति की शिकायत के आधार पर वाईएसआरसीपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी, राज्य महासचिव सतीश कुमार रेड्डी और अन्य के खिलाफ वाईएसआरसीपी कार्यालय से पुलिस स्टेशन तक कथित रूप से एक अनधिकृत रैली आयोजित करने के आरोप में मामला दर्ज किया।
वाईएसआरसीपी नेताओं ने मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता वीआर रेड्डी कोव्वुरी ने चुनावी पृष्ठभूमि के कारण आगे की कार्रवाई रोकने का आग्रह किया। सरकारी वकील एम लक्ष्मीनारायण ने कहा कि बीएनएसएस धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किए जाएँगे।
एक अलग मामले में, वाईएसआरसीपी नेता लिंगाला रामलिंगा रेड्डी, हेमाद्री और लगभग 50 अन्य लोगों पर एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम और हत्या के प्रयास के तहत आरोप लगाए गए, जो टीडीपी सदस्य धनुंजय द्वारा जाति-आधारित दुर्व्यवहार और हमले का आरोप लगाने वाली शिकायत के बाद किया गया था।





