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आंध्र प्रदेश
NIA की सुनवाई: जासूसी के दो आरोपियों को पांच साल की सजा
Saba Naaz
25 Nov 2025 6:24 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान से जुड़े विशाखापत्तनम नेवी जासूसी केस में दो और दोषियों को पांच साल से ज़्यादा की जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अशोक कुमार और अलवर ज़िले के विकास कुमार को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट के सेक्शन 18 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3 के तहत 5 साल और 11 महीने की सिंपल जेल काटनी होगी। अधिकारी ने एक बयान में कहा कि विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में NIA स्पेशल कोर्ट द्वारा लगाए गए 5,000 रुपये के जुर्माने का पेमेंट न करने पर उन्हें एक साल की एक्स्ट्रा सिंपल जेल भी हो सकती है।
इसके साथ ही, NIA ने अब तक इस केस में गिरफ्तार 15 आरोपियों में से आठ को सज़ा दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अशोक और विकास को दिसंबर 2019 में मुंबई (महाराष्ट्र) और कारवार (कर्नाटक) से गिरफ्तार किया गया था। NIA ने जून 2020 में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, और बाद में मार्च 2021 में एक और आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी। इस मामले में कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से आठ को अब तक दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। दूसरे आरोपियों के खिलाफ ट्रायल अभी भी चल रहा है।NIA ने दिसंबर 2019 में काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश पुलिस) से विदेशी जासूसों/एजेंटों द्वारा ज़रूरी जगहों और इंडियन नेवी की जगहों पर जासूसी से जुड़ा मामला अपने हाथ में लिया था।
बयान में कहा गया है कि फेडरल जांच एजेंसी जासूसी के पीछे की पूरी साज़िश का पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है, जिसका मकसद भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना था। इससे पहले 7 नवंबर को, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में NIA स्पेशल कोर्ट ने इससे जुड़े एक मामले में दो और आरोपियों को सजा सुनाई थी। विशाखापत्तनम जिले (आंध्र प्रदेश) के कलावलपल्ली कोंडा बाबू और कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) के अवियांश सोमल को UA(P) एक्ट के सेक्शन 18 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3 के तहत 5 साल और 10 महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई गई है। NIA के एक बयान में कहा गया है कि कोर्ट ने हर एक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और पेमेंट न करने पर, आरोपियों को मामले में एक साल की और साधारण कैद काटनी होगी।
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