आंध्र प्रदेश

एनआईए कोर्ट ने आंध्र के सीएम जगन को 'कोडी कट्टी' मामले में फिर तलब किया

Rani Sahu
14 March 2023 4:21 PM GMT
एनआईए कोर्ट ने आंध्र के सीएम जगन को कोडी कट्टी मामले में फिर तलब किया
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विजयवाड़ा, (आईएएनएस)| विजयवाड़ा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को चार साल पहले विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर चाकू से हमला करने के मामले में 10 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्यमंत्री को 14 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित करते हुए मुख्यमंत्री को उस दिन उपस्थित रहने को कहा। मुख्यमंत्री के निजी सहायक के. नागेश्वर रेड्डी को भी पेश होने का निर्देश दिया गया था।
पिछली सुनवाई में जज ने कहा था कि पीड़ित को भी कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना चाहिए। कोड़ी कट्टी मामले के नाम से चर्चित इस मामले के चश्मदीद गवाह रहे सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट दिनेश कुमार से मंगलवार को अदालत ने पूछताछ की।
पुलिस ने अदालत को 'कोडी कट्टी' (मुर्गों की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू), एक और छोटा चाकू, पर्स और सेल फोन सौंपा। 25 अक्टूबर, 2018 को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर एक युवक ने जगन मोहन रेड्डी पर कोडी कट्टी से हमला किया था, जिसमें जगन मोहन रेड्डी की बांह में चोट लग गई थी। उनके सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया था, बाद में उसकी पहचान जे. श्रीनिवास राव के रूप में हुई, जो हवाई अड्डे की कैंटीन में काम करता था।
तत्कालीन टीडीपी सरकार ने इस मामले को राज्य पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने यह कहते हुए अपना बयान दर्ज करने से इनकार कर दिया था कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। अदालत के निर्देश के आधार पर, केंद्र ने 31 दिसंबर, 2018 को मामला एनआईए को सौंप दिया और एजेंसी ने 1 जनवरी को मामला दर्ज किया।
32 वर्षीय आरोपी तब से जेल में बंद है, मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है। पिछले साल, श्रीनिवास की 75 वर्षीय मां सावित्री ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को लिखा था कि मामले में तेजी लाई जाए या उनके बेटे को जमानत दी जाए।
--आईएएनएस
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