आंध्र प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आंध्र एसईसी ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव

Subhi
23 Oct 2026 10:54 AM IST
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आंध्र एसईसी ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव
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नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 100 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में चुनाव प्रक्रिया रोक दी है।

राज्य चुनाव आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने एक आदेश जारी कर 13 नगर निगमों, 87 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आगे की कार्यवाही रोक दी है.

एसईसी ने पहले 14 अक्टूबर को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनावों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।

चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 16 से 18 अक्टूबर तक नामांकन और 19 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी.

पुनेठा ने बुधवार देर रात एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "(एससी के) निर्देशों के मद्देनजर, राज्य चुनाव आयोग आदेश देता है कि राज्य के सभी 100 शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में आगे की चुनाव प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाएगी।"

यह फैसला वाईएसआरसीपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के बाद आया है, जिसमें नामांकन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जो 19 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी।


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