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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने A4 रिटेल शराब दुकान पॉलिसी 2026-27 के तहत 28 ज़िलों में 271 खाली पड़ी A4 शराब की दुकानों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कमिश्नर चमकूरी श्रीधर ने कहा कि दूसरा राउंड उन दुकानों को अलॉट करने के लिए किया जा रहा है जो पहले राउंड के बाद खाली रह गई थीं।
राज्य भर में नोटिफाई की गई 3,736 दुकानों में से 2,929 का रिन्यूअल किया गया, 517 पहले ड्रॉ के ज़रिए अलॉट की गईं और 19 को एक्सटेंशन के तहत कवर किया गया। कुल 3,466 दुकानों का निपटारा किया गया, जो लगभग 93 प्रतिशत है। नए नोटिफिकेशन में जनरल कैटेगरी की 267 दुकानें और रिज़र्व्ड कैटेगरी की चार दुकानें शामिल हैं।
योग्य आवेदक पॉलिसी के तहत बताए गए तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। नॉन-रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस प्रति दुकान 3 लाख रुपये है। आवेदन 19 अक्टूबर 2026 की आधी रात तक स्वीकार किए जाएंगे। ड्रॉ 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे संबंधित ज़िला कलेक्टर कार्यालयों में किया जाएगा। चुने गए आवेदकों को उसी दिन सूचित किया जाएगा।





