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आंध्र प्रदेश में शराब दुकान लाइसेंस नवीनीकरण की समय सीमा समाप्त

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश आबकारी विभाग ने 2026-27 के लिए A4 शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल की समय-सीमा को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बुधवार आधी रात तक ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूअल पूरे करें।
23 सितंबर तक ज़िलेवार स्थिति के अनुसार, पूरे राज्य में कुल 3,650 A4 दुकानों के रिन्यूअल के लिए नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था। इनमें से 3,236 दुकानों ने रिन्यूअल का विकल्प चुना; इनमें 2,873 दुकानें ऐसी थीं जिन्होंने पूरा रिटेल एक्साइज़ टैक्स (RET) चुका दिया था और 33 दुकानों ने आंशिक भुगतान किया था। कुल मिलाकर, नोटिफ़ाई की गई दुकानों में से 88.7 प्रतिशत ने रिन्यूअल का विकल्प चुना, जबकि 80 प्रतिशत दुकानों ने भुगतान कर दिया था।
नोटिफ़ाई की गई दुकानों के मुकाबले भुगतान का सबसे ज़्यादा प्रतिशत पूर्वी गोदावरी में 97.1 प्रतिशत दर्ज किया गया, इसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू में 94.7 प्रतिशत, श्री सत्य साई में 91.8 प्रतिशत, कोनासीमा में 91.1 प्रतिशत और एलुरु में 91 प्रतिशत रहा। सबसे कम प्रतिशत वाले ज़िलों में गुंटूर (64.5 प्रतिशत), बापटला (68.8 प्रतिशत) और विशाखापत्तनम (69 प्रतिशत) शामिल थे।
आबकारी अधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नरों (DCs), असिस्टेंट कमिश्नरों (ACs) और ज़िला निषेध और आबकारी अधिकारियों (DPEOs) को निर्देश दिया है कि वे नोडल अधिकारियों के ज़रिए 23 सितंबर की आधी रात तक प्रगति पर बारीकी से नज़र रखें और रिन्यूअल आवेदनों का ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा सुनिश्चित करें।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन दुकानों ने 23 सितंबर की आधी रात तक रिन्यूअल RET का 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया है, उनके रिन्यूअल पर विचार किया जाएगा और उन्हें नए आवेदनों के नोटिफ़िकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे लाइसेंस धारकों को सालाना RET और परमिट रूम RET का भुगतान करने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा।





