आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ओपन-कैटेगरी शराब की दुकानों के संबंध में निर्देश जारी किए

Subhi
19 Sept 2026 9:58 AM IST
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ओपन-कैटेगरी शराब की दुकानों के संबंध में निर्देश जारी किए
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विजयवाड़ा: शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ओपन-कैटेगरी की शराब की दुकानों के मालिकों को राज्य सरकार द्वारा तय रिन्यूअल फीस जमा करने और अपने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि रिन्यूअल फीस का भुगतान इस मामले में आने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चल्ला गुना रंजन की डिवीजन बेंच ने 2026-27 के लिए रिटेल शराब की दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जारी G.O. 579, 580 और 582 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम निर्देश जारी किए।

शराब की दुकान के मालिकों ने ओपन-कैटेगरी की दुकानों पर 50% ज़्यादा रिन्यूअल फीस लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि ताड़ी निकालने वाले समुदायों को आवंटित दुकानों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील वेदुला वेंकटरमना ने तर्क दिया कि दोनों एक ही तरह का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनसे अलग-अलग रिन्यूअल फीस ली जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दुकानों के सालाना टर्नओवर के आधार पर पिछली सालाना लाइसेंस फीस का 38% मांग रही है। उन्होंने मांग की कि ओपन-कैटेगरी की दुकानों पर भी वही फीस लागू की जाए जो दूसरी कैटेगरी के लिए है।


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