आंध्र प्रदेश

अलाप्पुझा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुलिस कस्टडी की मंज़ूरी दी

Subhi
8 Sept 2026 11:04 AM IST
अलाप्पुझा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुलिस कस्टडी की मंज़ूरी दी
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अलाप्पुझा: अलाप्पुझा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने करुवट्टा मर्डर केस में सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस को तीन नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेने की इजाज़त दे दी है। बोर्ड ने इस दलील को खारिज कर दिया कि जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट ऐसी हिरासत की इजाज़त नहीं देता।

सोमवार को जारी यह आदेश 16 अगस्त को हरिपाद के पास करुवट्टा में किराए के घर में शिवनकुट्टी चेट्टियार की हत्या की जांच में एक अहम कदम है।

इस मामले में चार नाबालिग शामिल हैं, जिनमें पीड़ित की 13 साल की पोती भी है। 16 से 17 साल की उम्र के तीन लड़कों पर हत्या करने का आरोप है।

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि हालांकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 10 किसी बच्चे को पुलिस लॉक-अप या जेल में रखने पर रोक लगाती है, लेकिन कानून बोर्ड को सबूत इकट्ठा करने के मकसद से पुलिस हिरासत की इजाज़त देने से नहीं रोकता।

उन्होंने लागू आपराधिक प्रक्रिया प्रावधानों के तहत हिरासत की मांग की और ज़ोर दिया कि जांचकर्ताओं को अहम सबूत बरामद करने और घटनाओं का क्रम तय करने की ज़रूरत है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और कथित हत्या रात में एक बंद घर के अंदर की गई थी, जिसमें आरोपी के तौर पर सिर्फ़ नाबालिग शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों को अलग-अलग जगहों पर ले जाए बिना और सबूत इकट्ठा किए बिना जांच में गंभीर बाधा आ सकती है।

यह ताज़ा आदेश पुलिस द्वारा तीनों लड़कों से पूछताछ करने की पिछली कोशिश के बाद आया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पहले उन्हें छह घंटे तक पूछताछ करने की इजाज़त दी थी, जब जांचकर्ताओं को उनके बयानों में विरोधाभास मिला था।

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