आंध्र प्रदेश

विजयवाड़ा में भाभी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा मिली

Subhi
8 Sept 2026 10:36 AM IST
विजयवाड़ा में भाभी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा मिली
x

विजयवाड़ा: विजयवाड़ा की महिला सत्र अदालत ने सोमवार को पटामाता पुलिस स्टेशन इलाके में अपनी भाभी की हत्या करने के आरोप में 42 साल के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

दोषी, पटामाता की रेल्ली कॉलोनी का रहने वाला बंगारू हरि, IPC की धारा 302 के तहत दर्ज अपराध संख्या 71/2024 में दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा हत्या में उसकी संलिप्तता साबित करने के बाद जज जी. राजेश्वरी ने यह फैसला सुनाया।

पुलिस के अनुसार, मृतक महिला बंगारू दुर्गा अपने पति से अनबन के कारण पिछले तीन साल से अपने बच्चों के साथ अलग रह रही थी। हरि, जिसकी शादी दुर्गा की छोटी बहन से हुई थी, कथित तौर पर दुर्गा के करीब आ गया था। बताया जाता है कि उसकी माँ यारमसेट्टी लक्ष्मी ने उन्हें इस रिश्ते को लेकर चेतावनी दी थी। इसके बाद दुर्गा ने हरि से दूरी बना ली, जिससे हरि के मन में उसके प्रति रंजिश पैदा हो गई।

Next Story