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आंध्र प्रदेश
Nellore एसीबी कोर्ट ने लड्डू घी मामले में बाहरी डेयरी विशेषज्ञ को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
Mohammed Raziq
10 Jan 2026 5:45 PM IST

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TIRUPATI तिरुपति: नेल्लोर ACB कोर्ट ने शुक्रवार को तिरुमाला लड्डू में मिलावटी घी मामले में आरोपी बाहरी डेयरी एक्सपर्ट एम. विजयभास्कर रेड्डी को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया।कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की दलीलें सुनने के बाद यह ऑर्डर दिया, जिसने बेल अर्जी का विरोध किया था। SIT की ओर से पेश असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जया शेखर ने कोर्ट को बताया कि विजयभास्कर रेड्डी ने कथित तौर पर कुछ घी सप्लाई करने वाली कंपनियों को उनके खराब परफॉर्मेंस के बावजूद फेवरेबल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जारी की थीं। प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि इन रिपोर्ट्स की वजह से लड्डू प्रसादम बनाने के लिए
मिलावटी घी की सप्लाई हो पाई। SIT ने आगे कहा कि आरोपी को 2023 में भोले बाबा कंपनी और प्रीमियर कंपनी से कथित तौर पर रिश्वत मिली थी। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, विजयभास्कर रेड्डी की जमा की गई रिपोर्ट्स की वजह से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को सैकड़ों करोड़ रुपये का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। प्रॉसिक्यूशन की दलीलों को मानते हुए कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया। इस बीच, SIT ने हाल ही में इस केस में 12 और आरोपियों को जोड़ा है। इनमें से सात TTD के कर्मचारी हैं और पांच बाहरी डेयरी एक्सपर्ट हैं। SIT ने कहा कि जांच में पता चला है कि कुछ आरोपियों ने डेयरी प्रतिनिधियों से रिश्वत ली थी और उनके पक्ष में रिपोर्ट दी थी।
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