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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : एक-दो लोगों के लिए नहीं 2024 में राज्य में 25 मामलों में 45 लोगों को दस साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। इन मामलों में पकड़े जाने के बाद जिंदगी दुश्वार हो जाती है। सालों जेल में गुजारने पड़ते हैं। एनडीपीसी एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट-1985) के मुताबिक सजा काफी सख्त है। गांजा और दूसरे नशीले पदार्थों का उत्पादन, बिक्री, खरीद, परिवहन, सेवन और भंडारण सभी अपराध हैं। किसी भी अन्य मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया है। लेकिन अगर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है... तो आरोपी की जिम्मेदारी होती है कि वह साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया है। इन मामलों में जमानत मिलना काफी मुश्किल है। कुछ जाने-अनजाने में... इस दुष्चक्र में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उनके काले अनुभवों से सबक लेना अच्छा रहेगा। गांजा और नशीले पदार्थों के दमन में गठबंधन सरकार सख्त है। इसने पहले ही आईजी ए.के. रविकृष्ण के नेतृत्व में 'ईगल' यूनिट का गठन कर दिया है। यह विशेष बल मारिजुआना की खेती, परिवहन और खपत के हर चरण पर नज़र रख रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि उन्हें कड़ी सज़ा मिले।