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आंध्र प्रदेश
2015 चित्तूर हत्याकांड में बड़ा फैसला, पांच दोषियों को फांसी की सजा
Tara Tandi
31 Oct 2025 2:52 PM IST

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Chittoor चित्तूर: यहां की एक अदालत ने 2015 में तत्कालीन मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की हत्या से जुड़े सनसनीखेज मामले में पांच दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।
चित्तूर के ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन. श्रीनिवास राव ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
श्रीराम चंद्रशेखर उर्फ चिंटू, वेंकटचलपति, जया प्रकाश रेड्डी, मंजूनाथ और वेंकटेश को मौत की सजा सुनाई गई है।
पिछले हफ्ते, अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में उन्हें दोषी ठहराया था। चित्तूर की तत्कालीन मेयर अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की 17 नवंबर, 2015 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
चित्तूर नगर निगम कार्यालय के अंदर एक हथियारबंद गिरोह ने दंपति पर हमला किया। अनुराधा की उनके कक्ष में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मोहन का पीछा किया गया और भागने की कोशिश करने पर उसे चाकू मार दिया गया। दिनदहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था।
अदालत गुरुवार को सजा की घोषणा करने वाली थी, लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला देते हुए इसे टाल दिया गया।
दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने परिसर के चारों ओर त्रिस्तरीय घेरा बना रखा था।
शुरुआत में, इस मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक आरोपी कासाराम रमेश को अदालत ने बरी कर दिया, जबकि एक अन्य आरोपी एस. श्रीनिवास चारी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।
शेष 21 आरोपियों में से पाँच को दोषी ठहराया गया। हत्यारों को शरण देने और उन्हें धन व हथियार मुहैया कराने के 16 अन्य आरोपियों पर लगे आरोप सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो सके। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
मुख्य आरोपी श्रीराम चंद्रशेखर उर्फ चिंटू, कटारी मोहन का भतीजा है, जो तेलुगु देशम पार्टी की चित्तूर जिला इकाई के उपाध्यक्ष थे।
कटारी मोहन और उनके भतीजे के बीच व्यक्तिगत, वित्तीय और राजनीतिक विवादों के कारण यह भीषण दोहरा हत्याकांड हुआ।
मुकदमे के दौरान, अदालत ने 122 गवाहों से पूछताछ की। पाँचों दोषियों में से दो अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं, जबकि तीन अन्य जमानत पर हैं।
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