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शराब घोटाला: YSRCP सांसद मिथुन रेड्डी को अंतरिम जमानत मिली

विजयवाड़ा: विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने शनिवार को वाईएसआरसीपी राजमपेट के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को अंतरिम ज़मानत दे दी, जिन्हें पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान हुए कथित 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश भास्कर राव ने मिथुन रेड्डी को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद 11 सितंबर को शाम 5 बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें रविवार को राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया जाएगा।
इस मामले के चौथे आरोपी मिथुन रेड्डी को 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश होने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
अपने आरोपपत्र में, एसआईटी ने कहा कि मिथुन रेड्डी ने वित्तीय संचालन का प्रबंधन किया, डिस्टिलरीज़ से कमीशन का गबन किया और नीति-स्तरीय पक्षपात किया। इसमें शराब नीति तैयार करने, रिश्वत लेने के लिए फर्जी कंपनियां बनाने, प्रमुख लोगों से मिलने और लाभार्थियों तक धन पहुँचाने में उनकी भूमिका का भी विवरण दिया गया है। एसीबी अदालत ने तीन अन्य आरोपियों - धनुंजय रेड्डी, कृष्ण मोहन रेड्डी और बालाजी गोविंदप्पा - को ज़मानत दे दी और उन्हें एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके जमा करने का निर्देश दिया।
बालाजी गोविंदप्पा को 13 मई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि धनुंजय रेड्डी और कृष्ण मोहन रेड्डी को 16 मई को हिरासत में लिया गया था। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से चार को ज़मानत मिल गई है।





