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शराब मामला: धनंजय रेड्डी और दो अन्य को गिरफ्तारी से हाईकोर्ट से राहत नहीं

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के पूर्व सचिव के.धनुंजय रेड्डी, पूर्व ओएसडी पी. कृष्ण मोहन रेड्डी और भारती सीमेंट्स के पूर्णकालिक निदेशक गोविंदप्पा को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि इस समय याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीआईडी ने मामले में विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है।
अदालत ने तीनों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 7 मई तक स्थगित कर दी और सीआईडी को मामले में विस्तृत विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने शराब घोटाला मामले में अन्य आरोपियों राज केसिरेड्डी और चाणक्य की रिमांड रिपोर्ट में उनके नामों का उल्लेख होने के बाद अग्रिम जमानत मांगी थी।
सुनवाई के दौरान, धनुंजय रेड्डी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत से अपने मुवक्किल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का आग्रह किया।
हालांकि, न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि अदालत पहले ही सुनवाई स्थगित कर चुकी है तथा सीआईडी को अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए।





