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लैंड टाइटलिंग एक्ट से केवल कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा: सीपीएम
विजयवाड़ा: सीपीएम के राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव ने कहा है कि भूमि स्वामित्व अधिनियम के कार्यान्वयन से आदिवासियों और छोटे किसानों को नुकसान होगा।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने राज्यों को लैंड टाइटलिंग एक्ट लागू करने का निर्देश दिया है और वाईएसआरसीपी सरकार ने जल्दबाजी में इसके लिए हरी झंडी दे दी है।
रविवार को यहां बालोत्सव भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि भूमि स्वामित्व अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एनडीए सरकार और वाईएसआरसीपी सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि स्वामित्व अधिनियम कॉर्पोरेट समूहों के लिए फायदेमंद होगा और चिंता व्यक्त की कि राज्य और देश में इसके कार्यान्वयन से आदिवासियों और छोटे किसानों को बहुत नुकसान होगा।
उन्होंने टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से लोगों को यह समझाने की मांग की है कि वह भूमि स्वामित्व अधिनियम के कार्यान्वयन को कैसे रोक सकते हैं क्योंकि उनका भाजपा के साथ गठबंधन है और उनकी पार्टी एनडीए में भागीदार है।
सीपीएम नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े कॉरपोरेट घरानों को जमीन सौंपने के उद्देश्य से राज्य को लैंड टाइटलिंग एक्ट लागू करने का निर्देश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि भूमि स्वामित्व अधिनियम के अनुसार, भूमि मालिक को अपने स्वामित्व पर प्रारंभिक समिति को विवरण जमा करना होगा और दो साल बाद समिति मालिक को भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज जारी करेगी।