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आंध्र प्रदेश
विनायक चविथि के मद्देनजर श्रीशैलम पुलिस के प्रमुख निर्देश
Anurag
23 Aug 2025 9:07 PM IST

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Srisailam श्रीसैलम:श्रीशैलम मंदिर पुलिस ने आगामी विनायक चतुर्थी के अवसर पर विशेष नियम जारी किए हैं। विनायक मंडलों के आयोजकों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और शांति एवं सुरक्षा बनी रहे।
पुलिस ने सुझाव दिया है कि मूर्ति मंडपों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि यातायात बाधित न हो। राजनीतिक विज्ञापन, गीत और जानबूझकर किए गए नारे प्रतिबंधित हैं। कार्यक्रम केवल भक्ति भाव से आयोजित किए जाने चाहिए। मंडपों में या जुलूस में अश्लील नृत्य पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। वे चाहते हैं कि ध्वनि प्रणाली का उपयोग केवल रात 10:30 बजे तक ही किया जाए। वे मंडप में प्रकाश व्यवस्था के लिए उचित विद्युत कनेक्शन चाहते हैं। 5 फीट से अधिक ऊँची मूर्तियों के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि रात में कम से कम एक या दो लोग मंडप में रहें।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि जुलूस में केवल परमिट वाले वाहनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। चालक को शराब या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मूर्ति ले जाने वाले वाहन में बच्चे नहीं होने चाहिए। विसर्जन के दौरान बच्चों को पानी में जाने से रोकने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आतिशबाजी का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जुलूस पुलिस द्वारा दिए गए मार्ग पर ही निकाला जाना चाहिए। चेतावनी दी गई कि मार्ग बदलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पुलिस अधिकारी या नोडल अधिकारी के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई।
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