आंध्र प्रदेश

अगर भीमुनिपट्टनम समुद्र तट पर संरचनाएं अवैध पाई जाती हैं तो उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए: HC orders

Kavita2
5 Feb 2025 9:34 AM GMT
अगर भीमुनिपट्टनम समुद्र तट पर संरचनाएं अवैध पाई जाती हैं तो उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए: HC orders
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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम के भीमुनिपट्टनम समुद्र तट पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर, सीआरजेड जोनल अधिकारी और अन्य अधिकारियों की एक समिति गठित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक समिति भिमुनिपट्टनम में किए गए निर्माणों की जांच करे और यदि वे अवैध पाए जाएं तो उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। अदालत ने समिति को अगली सुनवाई तक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसमें कहा गया है कि यदि अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो उन्हें अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। ज्ञातव्य है कि जनसेना पार्षद मूर्ति यादव ने भीमुनिपट्टनम समुद्र तट पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

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