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उच्च न्यायालय ने रैलियों पर प्रतिबंध को लेकर GO 1 को 23 जनवरी तक के लिए निलंबित कर दिया
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जीओ नंबर 1 को 23 जनवरी तक के लिए निलंबित कर दिया और कहा कि यह नियमों के खिलाफ है और सरकार को 20 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को जीओ नंबर 1 को नियमों के खिलाफ बताते हुए 23 जनवरी तक के लिए निलंबित कर दिया और सरकार को 20 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने रैलियों, जनसभाओं और रोड शो पर प्रतिबंध लगाने का जीओ जारी किया था। हाल ही में गुंटूर और कंदुकुर में दो घटनाएं हुईं जिसमें ग्यारह लोगों की मौत हो गई।
भाकपा एपी राष्ट्र समिति के सचिव रामकष्णा ने शासनादेश संख्या 1 के खिलाफ लंच मोशन याचिका दायर की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता श्रीराम ने दलीलें रखी हैं. रामकृष्ण द्वारा दी गई इस जनहित याचिका के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि नियमों के मुताबिक इस मामले को रोस्टर में शामिल नहीं किया जा सकता है. महाधिवक्ता श्रीराम ने दलील दी कि अवकाश पीठ को सरकार के फैसलों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
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