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VISAKHAPATNAM विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय The Andhra Pradesh High Court ने एपी सरकार, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी), विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर और विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वीएमआरडीए) को जीवीएमसी में जन सेना पार्षद पी.एल.वी.एन. मूर्ति यादव द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है। मूर्ति यादव की याचिका में वार्ड नंबर 31 में डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी सेंट्रल पार्क के पास जेल रोड पर कथित अतिक्रमण के संबंध में उच्च न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।
अपनी रिट याचिका में मूर्ति यादव ने दावा किया है कि सड़क के किनारे अवैध वेंडिंग इकाइयां बढ़ गई हैं, जिससे लोगों को असुविधा, स्वास्थ्य संबंधी खतरा और यातायात जाम की समस्या हो रही है। उन्होंने जीवीएमसी अधिकारियों पर इन उल्लंघनों पर आंखें मूंदने और निष्क्रियता के माध्यम से कथित तौर पर उन्हें बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जिससे राजस्व की हानि और नागरिक अव्यवस्था हुई है।
मूर्ति यादव की याचिका में आंध्र प्रदेश राज्य, जीवीएमसी, विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर और वीएमआरडीए को प्रतिवादी बनाया गया है। वह अतिक्रमण हटाने और प्रभावित क्षेत्र में नियमित जांच चौकियां और गश्ती स्थापित करने के लिए अदालती आदेश की अपील कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अनियंत्रित वेंडिंग गतिविधियां संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती हैं, जो कानून के समक्ष समानता, किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देते हैं।
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