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हाई कोर्ट ने CBI की याचिका पर सुनवाई टाली, साईं कृष्णा मामले में SIT जांच का इंतज़ार

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह कृष्णालंका पुलिस स्टेशन में गाडे साईं कृष्णा की कथित कस्टोडियल मौत (पुलिस हिरासत में मौत) के मामले में चल रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच के नतीजों का इंतज़ार करेगा।
चीफ़ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस एन. जयसूर्या की डिवीज़न बेंच ने 'सोसाइटी फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स' के प्रेसिडेंट जी. श्रीनिवास राव की ओर से दायर एक PIL पर सुनवाई की, जिसमें इस मामले की CBI जांच की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि साईं कृष्णा को हिरासत में टॉर्चर किया गया और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस कोर्ट को गुमराह कर रही है और CBI जांच की मांग की, यह कहते हुए कि SIT की जांच काफ़ी नहीं होगी।
वकील ने बताया कि एक टास्क फ़ोर्स टीम साईं कृष्णा को मरकापुरम से लाई थी और उन्हें कृष्णालंका के CI नागराजू को सौंप दिया था, जिसके बाद कथित तौर पर उनकी मौत हो गई।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल डम्मलापति श्रीनिवास ने कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सस्पेंड किए गए CI नागराजू को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है।
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि वह SIT जांच के नतीजों का इंतज़ार करेगी और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की।





