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अमरावती : आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आर-5 जोन को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. मालूम हो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कल अमरावती के बाहर गरीबों को घर के प्लॉट देने के लिए जीओ 45 जारी किया था। इसके लिए सरकार ने राजधानी क्षेत्र में 1,134 एकड़ जमीन आवंटित की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच आज सुबह इस मामले को पहले केस के तौर पर लेगी।
उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि अमरावती भूमि का उपयोग केवल पूंजीगत उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए न कि अन्य उद्देश्यों के लिए। हालांकि, कोर्ट के फैसले के विपरीत आंध्र प्रदेश सरकार ने हाउस प्लॉट्स को लेकर जेवीओ जारी किया है. अमरावती के किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली से वरिष्ठ वकील किसानों की पैरवी करने हाईकोर्ट पहुंचे. हाई कोर्ट इस मामले में क्या जवाब देगा, इस पर काफी सस्पेंस है।