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- HC ने अवमानना के लिए...
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को एपी सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सीएमडी संतोष राव और एपी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के पूर्व सीएमडी बी श्रीधर, जो वर्तमान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) के सदस्य सचिव हैं, द्वारा अपनाए गए रवैये पर गंभीर आपत्ति जताई।
अदालत की अवमानना के आरोप में एक महीने की साधारण कारावास की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सीएच मानवेंद्रनाथ रॉय और टी राजशेखर राव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की गलती पाई। कोर्ट के निर्देशों का नहीं कर रहे सम्मान
पीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्देशों को रद्द कर दिया और अंतरिम आदेश जारी करते हुए मामले में प्रतिवादियों को पूर्ण विवरण के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में आगे की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। चित्तूर जिले के कुछ शिफ्ट ऑपरेटरों, जूनियर लाइनमैन और जूनियर इंजीनियरों ने न्यूनतम वेतन के भुगतान के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए एचसी से संपर्क किया था। एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले की सुनवाई की और अधिकारियों को उनके अनुरोध पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
हालाँकि, अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने पर याचिकाकर्ताओं ने अदालत की अवमानना का मामला दायर किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एकल न्यायाधीश ने 21 जुलाई को दोनों को एक-एक माह की साधारण कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. दोनों अधिकारियों को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।