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HC ने गृह मंत्रालय को उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के प्रधान सचिव और डीजीपी को वाईएसआरसीपी समर्थक तिरुमाला कृष्णा उर्फ जगन कृष्णा द्वारा दायर मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। अगली सुनवाई 17 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें सुनते हुए अधिवक्ता वी. सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि जगन कृष्णा, जो एक विकलांग व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति हैं, के खिलाफ राज्य भर में 13 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि सरकार झूठे मामले दर्ज करने वाले पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' स्थापित करने में देरी कर रही है।





