आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश : तालाबों के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

Admin2
9 July 2022 9:14 AM IST
आंध्र प्रदेश : तालाबों के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य भर में जल निकायों के अतिक्रमण को लेकर ली गई जनहित याचिका (PIL) याचिका में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए राज्य को नोटिस जारी किया।उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को भी इसी तरह की सभी याचिकाओं को टैग किया और राज्य सरकार को सभी याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय ने पहले राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील याचिका को तालाब के रूप में वर्गीकृत भूमि में ग्राम सचिवालय के निर्माण की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की थी।

उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य सरकार एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के लिए ऐसी याचिका कैसे दायर कर सकती है और राहत मांग सकती है जो कानून और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।अदालत ने याचिका को स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में बदल दिया और कहा कि वे राज्य भर में जल निकायों के मामले में सामान्य आदेश देंगे।कल्याणदुर्गम निर्वाचन क्षेत्र के टीडीपी प्रभारी ने उच्च न्यायालय का रुख किया और संबंधित अधिकारियों को सूबेदारकुंटा तालाब में मिट्टी भरने को रोकने के निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि तालाब जो 100 एकड़ से अधिक की सीमा में है, उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है और तालाब क्षेत्र में निजी लेआउट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने याचिकाओं के बैच के निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की।
मामले पर आगे की सुनवाई 10 अगस्त को पोस्ट की गई है।source-toi


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