आंध्र प्रदेश

कानून के अनुसार GO-1 पर दिशानिर्देश तैयार किए जा सकते हैं

Rounak Dey
13 May 2023 10:30 AM GMT
कानून के अनुसार GO-1 पर दिशानिर्देश तैयार किए जा सकते हैं
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पीसीसी अध्यक्ष गिडुगु रुद्रराज, टीडीपी नेता कोल्लू रवींद्र, कन्ना लक्ष्मीनारायण और अन्य ने भी इसी मुद्दे पर उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
अमरावती : नेल्लोर जिले के कंदुकुर में टीडीपी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू द्वारा आयोजित रोड शो में भगदड़ से कई लोगों की मौत के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दो जनवरी को जारी जीओ-1 को रद्द कर दिया है. इस वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, नगरपालिका, पंचायत सड़कों और सड़क हाशिये पर जनसभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है।
यह जीओ अवैध है। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह कहते हुए लचीलापन दिया है कि भविष्य में इस मामले में कानून के मुताबिक उचित दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। इस हद तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे) न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमयाजुला की खंडपीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
मालूम हो कि भाकपा के प्रदेश सचिव काका रामकृष्ण ने संक्रांति अवकाश के दौरान जीओ-1 को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी। पीसीसी अध्यक्ष गिडुगु रुद्रराज, टीडीपी नेता कोल्लू रवींद्र, कन्ना लक्ष्मीनारायण और अन्य ने भी इसी मुद्दे पर उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

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