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आंध्र प्रदेश
दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी, एपी सरकार का अहम फैसला
Rounak Dey
16 May 2023 1:56 AM GMT
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सभी विभागों के जिला कलेक्टरों को तदनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया।
अमरावती : वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने दिव्यांग छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अहम फैसला लिया है. सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग छात्रों के लिए कम से कम पाँच प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इनमें प्रवेश के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट भी दी गई है।
इस संबंध में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रधान सचिव मुद्दादा रविचंद्र ने रविवार को आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि ये प्रावधान सरकार के अनुसार सभी विकलांग व्यक्तियों पर लागू होते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि ये प्रावधान उन लोगों पर लागू होंगे जिनमें कम से कम 44 प्रतिशत विकलांगता का निदान किया गया है।
'सुप्रीम' दिशानिर्देशों के अनुसार,
राज्य सरकार ने विकलांगों को लाभान्वित करने के लिए इस वर्ष 20 अप्रैल को विकलांगों के अधिकारों से संबंधित नए नियम अधिसूचित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में स्पष्ट कर दिया है कि विकलांगों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के मामले में नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार नि:शक्तजनों के लिए नवनिर्मित नियमों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें पांच प्रतिशत सीटें आवंटित की गई हैं और आयु सीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी गई है।
अब से प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय निःशक्तजनों को सीटें आवंटित की जानी चाहिए तथा आयु सीमा में छूट भी दी जानी चाहिए। रविचंद्र ने विशेष मुख्य सचिवों, मुख्य सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और सभी विभागों के जिला कलेक्टरों को तदनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया।
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Rounak Dey
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