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सभी असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पर पंजीकृत कराएं: मुख्य सचिव
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Vijayawada विजयवाड़ा : मुख्य सचिव के विजयानंद ने अधिकारियों को राज्य में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का निर्देश दिया। उनकी अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में ई-श्रम पोर्टल पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में असंगठित क्षेत्र में 15 लाख लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का लक्ष्य है। देश भर में 81,52,000 लोग पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। शेष लोगों को जल्द से जल्द पंजीकृत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।"
विजयानंद ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करने वाले देश के राज्यों में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। उन्होंने निर्देश दिया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जिलेवार और विभागवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समितियों की बैठकें आयोजित की जाएं और पंजीकरण के लिए जल्दी कदम उठाए जाएं।
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने श्रम एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लाभों के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूक करें। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं और उनके पास पीएफ और बीमा जैसी सुविधाएं नहीं हैं। इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा ऐसे श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक योजना है, ताकि बुढ़ापे में उनके सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत न केवल बीमा, बल्कि उनके बच्चों के लिए मुफ्त साइकिल, काम के उपकरण, सिलाई मशीन जैसी अन्य वित्तीय सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। श्रम विभाग के तत्वावधान में 16 से 59 वर्ष की आयु के लोग इस योजना से जुड़ने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 2 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा और बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। विजयानंद ने बताया कि यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा मिलेगा, अथवा यदि वह पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। विशेष मुख्य सचिव, श्रम, सेवायोजन वाणी प्रसाद ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल के बारे में विस्तार से बताया।