
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता वल्लभनेनी वामसी को एक और झटका लगा है, क्योंकि विजयवाड़ा एससी और एसटी कोर्ट ने गन्नवरम टीडीपी कार्यालय में डीटीपी ऑपरेटर सत्यवर्धन के अपहरण के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालती कार्यवाही के दौरान, पीड़ित की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि अगर वामसी को जमानत दी गई तो सत्यवर्धन की जान को खतरा हो सकता है, उन्होंने मामले में आगे की जांच की आवश्यकता पर बल दिया। वामसी के बचाव पक्ष के वकीलों ने इस तथ्य के आधार पर जमानत का अनुरोध किया कि उन्हें पहले ही रिमांड पर लिया जा चुका है; हालांकि, अदालत ने अनुरोध को खारिज कर दिया।
संबंधित घटनाक्रमों में, विजयवाड़ा सीआईडी कोर्ट ने भी पिछले दिन गन्नवरम टीडीपी कार्यालय से जुड़े एक हमले के मामले में वामसी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। नतीजतन, अदालत ने वामसी की रिमांड 9 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं।





