आंध्र प्रदेश

नंद्याल में 30 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Tulsi Rao
8 Nov 2026 1:56 PM IST
नंद्याल में 30 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
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नंद्याल। आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। जिला कलेक्टर जी. राजकुमारी ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची से छूट गए पात्र नागरिकों को अपना नाम दर्ज कराने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने उन मतदाताओं को एक और अवसर प्रदान किया है, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे। इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाली श्रेणी (ASDD) में रखा गया था।

जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इन मतदाताओं की सूची संबंधित मतदान केंद्रों, ग्राम पंचायत कार्यालयों और नगरपालिका भवनों में प्रदर्शित की जाए। इससे नागरिक अपने नाम की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

कलेक्टर जी. राजकुमारी ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जा सके।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क करने के साथ व्हाट्सऐप, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध कराएं। आवश्यक गणना प्रपत्र वितरित किए जाएंगे, ताकि मतदाता अपनी जानकारी का सत्यापन कर सकें।

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन मतदाताओं का नाम सूची से हट गया है, लेकिन वे अपने पंजीकृत पते पर ही रह रहे हैं, उन्हें आवश्यक गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

आंध्र प्रदेश के भीतर दूसरे स्थान पर रहने चले गए मतदाताओं को नए पते और विधानसभा क्षेत्र का विवरण देते हुए अनुलग्नक-C जमा करना होगा। ऐसे मामलों में संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। बेघर नागरिकों के लिए BLO की क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट को निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों को हटाने के दौरान विशेष सावधानी बरती जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न हो।

उन्होंने बेघर लोगों, कमजोर वर्गों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना है।

निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश में दावे और आपत्तियों के निस्तारण की समयसीमा 20 नवंबर तक बढ़ाई है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। यह संशोधित कार्यक्रम राज्य निर्वाचन मशीनरी के अनुरोध के बाद जारी किया गया है।

कलेक्टर जी. राजकुमारी ने युवाओं से भी मतदाता पंजीकरण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवा निर्वाचन आयोग की निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के माध्यम से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल या ECINET ऐप के माध्यम से पंजीकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंद्याल जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी SIR-2026 से संबंधित मतदाता सूचियां उपलब्ध कराई गई हैं।

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