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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : ईपीएफओ ने उच्च पेंशन की गणना करने की विधि स्पष्ट की है। ताजा फैसले से सब्सक्राइबर्स की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नई गणना के मुताबिक आने वाली पेंशन में भारी कटौती होगी। पता चला है कि ईपीएफओ के उन पेंशनर्स के लिए जो गणना पद्धति लागू की जा रही है जो उच्च पेंशन के पात्र नहीं हैं, वही उन लोगों के लिए लागू की जाएगी जो उच्च पेंशन के पात्र हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ-12 के प्रावधानों के अनुसार, सितंबर 2014 से पहले की सेवा के लिए पार्ट-1 और सितंबर 2014 से रिटायरमेंट तक पार्ट-2 के तहत अंतिम पेंशन की गणना की जाएगी। ईपीएफओ ने बताया कि श्रम विभाग ने इस पद्धति को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ के पेंशन विभाग के अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त चंद्रमौली चक्रवर्ती ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत गणना करने पर पेंशन में 30 फीसदी से ज्यादा की कटौती होगी 1 सितंबर 2014 से पहले पेंशन की गणना पिछले साल के औसत वेतन और कुल सेवा को जोड़कर की जाती थी। अधिकतम वेतन सीमा में वृद्धि के बाद, पिछले पांच वर्षों के औसत वेतन की गणना करने के लिए कर्मचारियों की पेंशन योजना में संशोधन किया गया। बाद में, पांच साल के औसत के बजाय भागों के नाम से आनुपातिक प्रणाली शुरू की गई। नौकरी में शामिल होने के समय से, 1 सितंबर 2014 तक की सेवा की अवधि के लिए वार्षिक औसत वेतन की गणना उस सेवा के अनुसार की जाती है और इसे भाग-1 के रूप में अंतिम रूप दिया जाता है। 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्ति की ओर ले जाने वाली सेवा के लिए, पिछले पांच वर्षों के औसत के साथ पेंशन को अंतिम रूप दिया जाता है और इसे भाग-2 के रूप में गणना की जाती है। इन दोनों को मिलाकर पूरी पेंशन मिलती है।