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- ओटीपी या पिन नंबर साझा...
भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक मनमय पंडाब ने बैंक ग्राहकों को किसी भी शिकायत के निवारण के लिए लोकपाल से संपर्क करने की सलाह दी है। आरबीआई द्वारा आयोजित एक जिला बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो ग्राहक अपीलीय प्राधिकरण से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कार्ड के ओटीपी, पिन नंबर और सीवीवी नंबर साझा करने के खिलाफ भी चेतावनी दी।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अज्ञात व्यक्तियों के नाम से लेन-देन नहीं होना चाहिए। साइबर क्राइम के मामले जो बैंकों में अनसुलझे रहते हैं, पर डीजीएम ने कहा कि ऐसे मामलों की रिपोर्ट टोल-फ्री नंबर 14448 पर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोकपाल योजना 1995 में शुरू की गई थी, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग 1 नवंबर से इस तरह की बैठकें कर रहा है और वे योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महीने के अंत तक जारी रहेंगी। शहर में आयोजित रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना राष्ट्रीय व्यापक संगोष्ठी की बैठक में सभी बैंकों के अधिकारी व उपभोक्ता शामिल हुए।