- Home
- /
- राज्य
- /
- आंध्र प्रदेश
- /
- भ्रष्टाचार के मामलों...
x
खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करें।
"क्या भ्रष्टाचार करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से जांच नहीं की जानी चाहिए?" सुप्रीम कोर्ट ने सीधे टीडीपी नेता वरला रमैया के वकील से पूछा कि क्या सरकार के नीतिगत फैसलों में जनता के पैसे की बर्बादी और दुरूपयोग हो रहा है..? न्यायमूर्ति एमआर। सुप्रीम कोर्ट की शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई की।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनुसिंघवी ने बताया कि एक कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों पर एक पुलिस स्टेशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सच्चाई का पता लगाने का काम पूरा कर लिया है और वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि कोई पक्षपात न हो. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी और सरकार ने उन्हें सीधे दर्ज नहीं किया. उन्होंने नीतिगत फैसलों, टेंडरों और अनुबंधों से जुड़े मामलों में समानता देखने को कहा। पीठ ने कहा कि न्यायालय की समीक्षा शक्तियों की तुलना सरकारों की समीक्षा शक्तियों से नहीं की जा सकती है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति एम.आर. सिंघवी ने शाह के पहले के फैसले के एक हिस्से को पढ़कर सुनाया।
पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा हो सकती है।
सिंघवी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंचों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते आयोगों की नियुक्ति पर कई फैसले दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अमरावती भूमि घोटाले और फाइबरनेट घोटालों की आपराधिक जांच नहीं की बल्कि केवल तथ्यों का पता लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा कर सकती है और सच्चाई जानने पर कोई रोक नहीं होगी.
जगन्नाध राव मामले में संविधान पीठ के फैसले का एक हिस्सा पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि यदि इस आधार पर रोक लगा दी जाती है कि कोई राजनीतिक दल गतिविधियों में शामिल है, तो राज्य की शक्ति कहां है कि वह जांच करे और ऐसा करना प्रारंभिक स्तर पर जांच में बाधा डाल रहा है। सिंघवी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिकी की जांच न करना समझ की कमी थी और यह एक ऐसा मामला था जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा सकती थी। सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करें।
TagsPublic relation latest newspublic relation newspublic relation news webdeskpublic relation latest newstoday's big newstoday's important newspublic relation Hindi newspublic relation big newscountry-world Newsstate-wise newsHindi newstoday's newsbig newspublic relationsnew newsdaily newsbreaking newsIndia newsseries of newscountry-foreign news
Neha Dani
Next Story