आंध्र प्रदेश

Digital भुगतान केवल रेत स्टॉक पॉइंट्स पर ही स्वीकार किए जाएंगे

Tulsi Rao
8 July 2024 12:31 PM GMT
Digital भुगतान केवल रेत स्टॉक पॉइंट्स पर ही स्वीकार किए जाएंगे
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Tirupati तिरुपति: जिले में सोमवार से नई रेत नीति लागू हो जाएगी। जिला कलेक्टर डॉ. एस वेंकटेश्वर ने अधिकारियों को रेत के लिए नाममात्र मूल्य तय करने और पारदर्शी तरीके से रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार के निर्देशानुसार रेत की कीमत तय की गई है। जिले में चार स्टॉक प्वाइंट हैं और एक स्टॉक प्वाइंट से दूसरे स्टॉक प्वाइंट पर कीमत अलग-अलग होगी।

डॉ. वेंकटेश्वर ने कहा कि आधार कार्ड दिखाने पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन केवल 20 मीट्रिक टन रेत मिल सकती है और यह रेत सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच ली जा सकती है। रेत खनन के लिए किसी भी कीमत पर मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस और राजस्व कर्मचारियों को रात के समय स्टॉक प्वाइंट पर पहरा देना चाहिए।

स्टॉक प्वाइंट के प्रवेश और निकास द्वार पर सीसी कैमरे लगाए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रेत प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता गूगल सर्च में 'mines.ao.gov.in/sand' पर जाएं और 'sand stock yard' डालें, जहां उन्हें तिरुपति जिला चुनना होगा। उन्हें स्टॉक प्वाइंट पर रेत का स्टॉक मिल जाएगा। उन्हें संबंधित स्टॉक प्वाइंट पर जाकर वहां के कर्मचारियों को आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र उपलब्ध कराने होंगे और डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से आवश्यक राशि का भुगतान कर रेत प्राप्त करनी होगी।

किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-425-6035 या 0877 2299077 पर डायल किया जा सकता है या [email protected] पर अपनी शिकायत भेजी जा सकती है।

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