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आंध्र प्रदेश
भरोसा बहाल करने के लिए ECs नियुक्ति में बदलाव की मांग
Tara Tandi
26 Sept 2026 2:38 PM IST

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अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को 'CEC और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' में संशोधन की मांग की, ताकि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जनता का भरोसा बहाल हो सके।
उन्होंने पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग की, जिसके तहत CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति करती थी, जिसमें विपक्ष के नेता (LoP), भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और प्रधानमंत्री शामिल होते थे।
CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े मौजूदा विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, जगन ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब लोगों को चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा हो।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय मीडिया की खबरों के अनुसार, दो चुनाव आयुक्तों ने कई मौकों पर फैसलों, मतदाता सूची और ECINet के प्रबंधन पर आपत्तियां जताई थीं, जिससे जनता के मन में गंभीर सवाल और संदेह पैदा हुए हैं। आरोप-प्रत्यारोप के बजाय, जनता को इस बात पर स्पष्टता चाहिए कि क्या आपत्तियां दर्ज की गईं, उन पर क्या कार्रवाई की गई, और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या बहाल करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी। इन मामलों में लोगों का भरोसा जीतने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है।"
उन्होंने आगे कहा कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा मजबूत किया जाना चाहिए, हर नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे लोग बिना किसी डर के अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
YSRCP ने कहा, "लोकतंत्र में पारदर्शिता न केवल होनी चाहिए, बल्कि वह दिखनी भी चाहिए। जिस बिल (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023) का हमने उस समय समर्थन किया था, उस पर मौजूदा हालात को देखते हुए फिर से विचार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, नियम तय करने चाहिए और इस डर को दूर करना चाहिए। बिल में ऐसा संशोधन लाया जाना चाहिए जिसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक बार फिर विपक्ष के नेता (LoP), CJI और प्रधानमंत्री की तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाए।" जगन ने कहा कि "जब कोई छात्र ही परीक्षक को नियुक्त करता है, तो परीक्षक के पूरी तरह ईमानदार होने पर भी उस पर आरोप लगने की संभावना बनी रहती है; इसलिए इस प्रक्रिया में किसी निष्पक्ष व्यक्ति को शामिल करना हमेशा बेहतर होता है। इस कदम से निश्चित रूप से चुनाव आयोग के प्रति सम्मान और भरोसा फिर से बहाल होगा।"
उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के दौरान सत्ताधारी पार्टी ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा, "कई मौकों पर हमारी अपीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया में भी, विपक्षी पार्टी के तौर पर डिवीजनों के पुनर्निर्धारण के तरीके पर हमारी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसी हरकतें निस्संदेह चुनावी प्रक्रिया में जनता के भरोसे को कमजोर करती हैं। लोकतंत्र में किसी भी संस्था के कामकाज का सही पैमाना पारदर्शिता और जवाबदेही है, और इनकी रक्षा करना उस संस्था का प्राथमिक कर्तव्य है।"
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