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CM नायडू ने प्रतिबंधित श्रेणी से 2,700 एकड़ ज़मीन हटाने का आदेश दिया

एलुरु: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कालिदिंडी तहसीलदार कार्यालय में प्रभावित किसानों से आमने-सामने बातचीत के दौरान दशकों पुराने ज़मीन विवादों को मौके पर ही सुलझाते हुए, प्रतिबंधित सेक्शन 22A रजिस्ट्री से 2,745 एकड़ ज़मीन को तुरंत हटाने का आदेश दिया।
'मी भूमि-मी हक्कु' (मेरी ज़मीन-मेरा अधिकार) जनसभा से पहले राजस्व कार्यालय का दौरा करते हुए, मुख्यमंत्री ने एलुरु ज़िले के विभिन्न गांवों - जैसे कि उनिकिली, कालिदिंडी, वैवाका, भास्कररावपेटा और गुरावय्यापालेम - के निवासियों की शिकायतें सुनीं।
रिटायर्ड डिफेंस कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए, दूसरे विश्व युद्ध के वेटरन और पूर्व सैनिकों ने नायडू का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा उन्हें दी गई ज़मीनों को मनमाने ढंग से सेक्शन 22A के तहत लॉक कर दिया गया था, जिससे वे अपने ज़मीन के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।
उनकी परेशानी सुनकर, मुख्यमंत्री ने एलुरु ज़िला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे इन ज़मीनों को तुरंत 22A की सूची से हटा दें और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ज़रूरी अधिकार रेवेन्यू डिविज़नल ऑफिसर (RDO) को सौंपकर डी-नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाएं।





