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स्थानीय निकायों में SC, ST आरक्षण स्पष्ट करें: शैलजानाथ

अनंतपुर: पूर्व मंत्री साके शैलजानाथ ने मांग की कि चंद्रबाबू नायडू सरकार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करे और SC के लिए 16.66 प्रतिशत तथा ST के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करे। अनंतपुर में YSRCP के जिला कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए, शैलजानाथ ने मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद और कॉरपोरेटर के पदों के लिए आरक्षण आवंटन को सार्वजनिक करने की मांग की। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा केवल सामाजिक न्याय के वादों से नहीं, बल्कि उनके सही कार्यान्वयन से होनी चाहिए। सरकार को कानूनी रूप से टिकाऊ ढांचे के माध्यम से 34% BC आरक्षण देने के अपने वादे को भी पूरा करना चाहिए।
'डबल-इंजन सरकार' के फायदों का दावा करने के बावजूद, नायडू तमिलनाडु की तर्ज पर कानून और संशोधन सहित कोई स्थायी संवैधानिक समाधान निकालने में विफल रहे हैं। सरकार जाति गणना, सर्वेक्षण या आयोग की रिपोर्ट के बहाने आरक्षण में हेरफेर नहीं कर सकती। सभी वास्तविक डेटा, आरक्षण की गणना और आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। SC, ST और BC समुदायों को संवैधानिक प्रावधानों और जनसंख्या के आधार पर उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
राज्य चुनाव आयोग को पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने चाहिए। मृत मतदाताओं, प्रवासियों और दोहरी प्रविष्टियों (डुप्लिकेट एंट्री) की समस्या को दूर करने के लिए मतदाता सूची की जांच आवश्यक है। अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप की जांच करनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखना चाहिए।





