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Tirupati. तिरुपति : सड़क दुर्घटनाओं में सजा बढ़ाने वाले नए आपराधिक कानून Criminal Law को वापस लेने की मांग को लेकर सीआईटीयू के सदस्यों ने अखिल भारतीय सड़क परिवहन कर्मचारी महासंघ के साथ बुधवार को यहां धरना दिया। रैली में शामिल विभिन्न स्थानों से आए चालकों ने धरने में भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए सीआईटीयू के जिला अध्यक्ष जी बालासुब्रमण्यम District President G Balasubramanyam ने कहा कि सड़क दुर्घटना के मामलों में चालकों को सजा देने के संबंध में नया आपराधिक कानून बहुत कठोर और असहनीय है। नए कानून के तहत लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मौत होने पर धारा-106(1) में सजा को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जिससे चालक का जीवन कष्टमय हो जाएगा।
इसी तरह हिट एंड रन मामले में सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, दूसरे शब्दों में चालकों को एक दशक तक जेल में रहना पड़ेगा, जिससे उनके परिवार परेशान रहेंगे। साथ ही, नए कानून के तहत किसी भी घातक दुर्घटना के बाद चालक को तुरंत पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। सीआईटीयू के नेता एन माधव और के वेणुगोपाल ने कहा कि नया आपराधिक कानून ड्राइवर एसोसिएशन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों सहित संबंधित पक्षों से परामर्श किए बिना लागू किया गया है और यह हमारे देश में बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह तुरंत इस कानून को वापस ले अन्यथा ड्राइवर देश भर में आंदोलन तेज कर देंगे। रामनैया, तंजावुर मुरली, बुज्जी, वासु, कुमार, वेंकटेश और श्रीनिवासुलु मौजूद थे।
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Triveni
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