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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश क्रिश्चियन लीडर्स फोरम (APCLF) और फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के तहत रजिस्टर्ड संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 को रोक दें और इसे पूरी जांच-पड़ताल के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) को भेजें। मंगलवार को यहां एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, APCLF नेताओं ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010 की धारा 15 को रद्द करने की मांग की। उन्होंने चिंता जताई कि प्रस्तावित संशोधनों के कारण विदेशी योगदान और उनसे बनी संपत्तियां सरकार द्वारा तय अधिकारियों के पास जा सकती हैं।
APCLF के चेयरमैन और AP और तेलंगाना नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन्स (NGOs) फेडरेशन के प्रतिनिधि ओलिवर रायी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन FCRA को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बदलकर एक ऐसी व्यवस्था में बदल सकते हैं जिसे उन्होंने "ज़ब्त करने वाली व्यवस्था" (confiscatory regime) कहा। उन्होंने FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होने, सरेंडर करने या खत्म होने के बाद विदेशी योगदान और संपत्तियों के ऑटोमैटिक या प्रोविजनल तौर पर सरकार के पास चले जाने के प्रावधानों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों में ज़रूरी सुरक्षा उपाय नहीं हैं, जैसे कि पहले से नोटिस देना, स्वतंत्र जांच, मुआवज़ा और वापसी का अधिकार।





