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आंध्र प्रदेश
CBI अदालत ने 3 पूर्व डाक अधिकारियों को 5 साल की कैद की सजा सुनाई
Gulabi Jagat
1 Aug 2024 1:23 PM GMT
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Visakhapatnam विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम की एक सीबीआई अदालत ने गुरुवार को तीन पूर्व डाक अधिकारियों को गबन के एक मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। सीबीआई मामलों के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने कोडमाचिली राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन उप-पोस्ट मास्टर, आई सत्यनारायण और पी अप्पलास्वामी, तत्कालीन डाक सहायक, उप-डाकघर, येलेश्वरम, पूर्वी गोदावरी जिले को दोषी ठहराया और उन पर क्रमशः 7,000 रुपये, 8,29,000 रुपये और 8,59,000 रुपये का जुर्माना लगाया, सीबीआई ने कहा । फैसले की घोषणा के बाद, दोषियों को अदालत द्वारा लगाए गए दंड को भुगतने के लिए केंद्रीय कारागार, विशाखापत्तनम भेज दिया गया। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 28.03.2013 को मामला दर्ज किया था।
आरोप लगाया गया था कि डाक कर्मचारी कोडमाचिली राजेंद्र प्रसाद, पूर्वी गोदावरी जिले के येलेश्वरम उप-डाकघर में तत्कालीन उप-पोस्ट मास्टर के रूप में काम करते हुए, आई सत्यनारायण और पी अप्पलास्वामी, दोनों उप-डाकघर, येलेश्वरम, पूर्वी गोदावरी जिले के तत्कालीन डाक सहायकों के साथ मिलीभगत करके डाक विभाग और जमाकर्ताओं को धोखा देने के लिए आपस में आपराधिक साजिश में शामिल हुए। सीबीआई ने कहा कि उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में, 21.10.2009 से 29.09.2012 की अवधि के दौरान महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) के तहत विभिन्न जमाकर्ताओं से एजेंटों के माध्यम से प्राप्त आवर्ती जमा राशि को डाकघर के खातों में दर्ज नहीं किया गया था और इस प्रकार 153 आरडी खातों में जमाकर्ताओं की कुल राशि रु 30,56,429/- (लगभग) का गबन किया गया और डाक विभाग और जमाकर्ताओं को इसी तरह का गलत नुकसान पहुंचाया गया । सीबीआई ने 25.04.2014 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था । सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई। सीबीआई ने कहा कि यह सजा सीबीआई टीम द्वारा सावधानीपूर्वक जांच और प्रभावी अभियोजन के बाद मिली है, जिसमें विश्वसनीय सबूत पेश किए गए, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरकरार रखा । (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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