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Tirupati तिरुपति: राष्ट्रीय सूचना का अधिकार National Right to Information (आरटीआई) अधिनियम सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में, शुक्रवार को यहां एक दीवार पोस्टर 'प्रजाला मेलुकोंडी' और एक ब्रोशर 'प्रजाला चेटिलो पशुपतिस्त्रम - समाचारा हक्कू चट्टम' (आरटीआई अधिनियम: लोगों का हथियार) जारी किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिला उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष पी राजा रेड्डी ने आरटीआई अधिनियम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अन्ना हजारे और अरुंधति रॉय जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सामाजिक आंदोलनों से पैदा हुआ यह अधिनियम नागरिकों को आसानी से और जल्दी से जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करके भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही Administrative negligence को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने नागरिकों से आरटीआई अधिनियम का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया, जिसे आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया था। आरटीआई जिला संयोजक एम श्रीनिवासुलु के साथ-साथ कुमारस्वामी नायडू, वी मुनि चंद्रप्पा रेड्डी, उपेंद्र और गांधी मुरली मोहन जैसे कार्यकर्ताओं ने भी श्रोताओं को संबोधित किया। उन्होंने दोहराया कि आरटीआई अधिनियम ग्राम सचिवों से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक सभी को जवाबदेह बनाता है, जिसमें कोई छूट नहीं है। वक्ताओं ने जनता को इस शक्तिशाली उपकरण का जिम्मेदारी से और निस्वार्थ भाव से व्यापक भलाई के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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Triveni
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