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आंध्र प्रदेश
एपी राजधानी मामला अगले महीने की 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में
Neha Dani
28 Feb 2023 2:13 AM GMT
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हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। राज्य सरकार ने कहा कि निरस्त कानूनों पर फैसला सुनाना उचित नहीं है।
अगले महीने की 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में AP Capital मामले की सुनवाई होगी. एपी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एपी राजधानी मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख दी है. मामले की सुनवाई जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस नागरत्न की बेंच करेगी.
इस बीच मालूम हो कि पिछले साल नवंबर में आंध्र प्रदेश सरकार को अमरावती राजधानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी. पिछले दिनों आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के पास राजधानी तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी. राजधानी को समय सीमा में पूरा करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके भाग के रूप में, किसी राज्य को उसी क्षेत्र में अपनी राजधानी रखने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को किसी एक क्षेत्र का विकास करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि राज्य सरकार के पास राजधानी तय करने का अधिकार नहीं है। याचिका में आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। राज्य सरकार ने कहा कि निरस्त कानूनों पर फैसला सुनाना उचित नहीं है।
Neha Dani
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