आंध्र प्रदेश

एपी: दस्तावेजों के साथ और काम नहीं, पंजीकरण प्रणाली में ई-स्टांप की शुरुआत

Neha Dani
18 Jun 2023 4:09 AM GMT
एपी: दस्तावेजों के साथ और काम नहीं, पंजीकरण प्रणाली में ई-स्टांप की शुरुआत
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सचिवालयों में भी ई-स्टाम्पिंग प्रणाली उपलब्ध करायी जायेगी। पहले चरण में मंडल केंद्रों में स्थित सचिवालयों में उपाय किए जा रहे हैं।
अमरावती : संपत्ति के रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट आदि के लिए डीड (गैर-न्यायिक स्टांप) के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार ने इन सभी कामों को ई-स्टांप के जरिए करने की व्यवस्था उपलब्ध करा दी है. यानी 100 रुपये, 50 रुपये और अन्य गैर-न्यायिक स्टांप स्टांप विक्रेताओं से नहीं खरीदे जाने चाहिए। सरकार द्वारा अनुमत सामान्य सेवा केंद्रों में कोई भी व्यक्ति जितने मूल्यवर्ग का ई-स्टैम्प चाहता है, आसानी से प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में, ई-स्टांपिंग प्रणाली पूरे राज्य में पूरी तरह से उपलब्ध है। ई-स्टाम्प के माध्यम से छेड़छाड़ और हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं है।
1,200 कॉमन सर्विस सेंटरों को मंजूरी दी
प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर पंजीकरण दस्तावेजों (जैसे समझौतों) के लिए ई-स्टांपिंग की अनुमति दी गई। अब सरकार ने पंजीकरण के लिए भी ई-स्टांपिंग की अनुमति दे दी है। इसके लिए 1,200 कॉमन सर्विस सेंटर (जैसे अधिकृत सेवा केंद्र (एसीसी) - मी सेवा केंद्र) और 200 स्टांप वेंडरों को ई-स्टांपिंग के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।
प्रत्येक उप पंजीयक कार्यालय में ई-स्टाम्पिंग के लिए काउंटर खोलना। जिन लोगों की एसीसी केंद्रों तक पहुंच नहीं है और जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, वे सीधे उन केंद्रों पर जाकर ई-स्टांप प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम एवं वार्ड सचिवालयों में भी ई-स्टाम्पिंग प्रणाली उपलब्ध करायी जायेगी। पहले चरण में मंडल केंद्रों में स्थित सचिवालयों में उपाय किए जा रहे हैं।
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