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Visakhapatnam विशाखापत्तनम: विजयनगरम की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 26 वर्षीय व्यक्ति को एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी वी. रामकृष्ण पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने बताया कि एस कोटा मंडल के मूल निवासी रामकृष्ण ने 2019 में नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे दोषी करार दिया।
गांजा जब्त
अनकापल्ले जिले Anakapalle district में पायकाराओपेटा पुलिस ने करीब 630 किलोग्राम सूखा गांजा जब्त किया और नौ लोगों को गिरफ्तार किया, जब गिरोह एक वाहन में गांजा ले जा रहा था। जब्त किए गए गांजे की कीमत 30 लाख रुपये है। मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों को पकड़ने के लिए जांच जारी है।
हत्या का आरोपी गिरफ्तार
विजयनगरम जिले की पुलिस ने वाई. सत्यनारायण को अपनी पत्नी गौरी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गौरी (41) छह फरवरी को जिले के दत्तीराजेरू मंडल के गुच्चिमी गांव के बाहरी इलाके में खून से लथपथ मृत पाई गई थी और उसका गला कटा हुआ था। पुलिस ने कहा कि सत्यनारायण को अपनी पत्नी की वफादारी पर शक था और उसने कथित तौर पर उसका गला रेतकर और दरांती से वार करके उसकी हत्या कर दी।
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