आंध्र प्रदेश

AP: बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Triveni
30 Nov 2024 7:38 AM GMT
AP: बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
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Anantapur अनंतपुर: अनंतपुर पोक्सो कोर्ट Anantapur POCSO Court ने शुक्रवार को अनंतपुर जिले के पुत्लुर मंडल मुख्यालय में नाबालिग लड़की से मारपीट करने के मामले में टी. रमनजीनेयुलु उर्फ ​​मुगोडू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सरकार को पीड़िता के परिवार को 10.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि छह साल की नाबालिग लड़की अपने घर के सामने खेल रही थी, जबकि उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे और वह पुत्लुर में अपनी दादी की देखरेख में थी।
रमनजीनेयुलु ने लड़की को चॉकलेट का लालच देकर बहलाया और 7 जुलाई, 2020 को उसे अपने घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। यह भी पढ़ें - तिरुमाला में राजनीतिक बयानबाजी पर टीटीडी ने नकेल कसी पीड़िता की दादी ने पुत्लुर पुलिस स्टेशन Putlur Police Station में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने रमनजीनेयुलु को गिरफ्तार कर लिया। पोक्सो कोर्ट की जज राज्यलक्ष्मी ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद फैसला सुनाया और उसे 3,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सरकार को पीड़ित परिवार को 10.50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। एसपी पी. जगदीश ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस टीम की सराहना की।
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